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दल-बदल

दल-बदल दल-बदल का साधारण अर्थ एक-दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना हैं । इसमें निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं - 1. किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना । 2. मौलिक सिध्दान्तों पर विधायक का अपनी पार्टी की नीति के विरुध्द योगदान करना । किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना । दल-बदल कानून व संसद सदस्यता भारतीय संविधान में प्रजातत्रिक मूल्यों एवं सिध्दांतों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया चुनाव व्दारा चुने गये जन प्रतिनिधियों (सांसद/विधायक) को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है तथा उन्हें अपने क्षेत्र की जनता की आव़ज माना जाता है। लोकसभा या विधानसभा (विधायिक) में वे अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विगत पंचवर्षीय योजना के पूर्व एक जनप्रतिनिधि को वे समस्त अधिकार संविधान व्दारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ ही प्रदान किये गये थे, जिनकी संसद में मान्यता (लोकसभा) में जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करके दलगत मर्यादा एवं संस्कारों में बांध दिया गया। नती़जतन एक जनप्रतिनिधि की वै