GST वस्तु एवं सेवा कर
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विस टैक्स-जीएसटी) कर का वह प्रकार है जो मूल्यवर्द्धन के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। हर चरण में किसी भी आपूर्तिकर्ता को टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई करने की अनुमति होती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर भुगतान किए जाने वाले जीएसटी की भरपाई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर भुगतान किए जाने वाले जीएसटी से की जाती है। अंत में ग्राहक को केवल आपूर्ति श्रृंखला के आखिरी व्यापारी पर लगाए गए जीएसटी का भार वहन करना पड़ता है और भरपाई की प्रक्रिया की वजह से वह सभी पिछले चरणों के कर के भुगतान से बच जाता है। अन्य प्रमुख केंद्रीय और राज्य स्तर के करों को भी जीएसटी में सम्मिलित किया जाएगा और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाले कर के कुल भार में जीएसटी के तहत सामान्य रूप से गिरावट होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाभ: सभी प्रमुख केंद्रीय और राज्य स्तर के करों के जीएसटी के अंतर्गत आने की वजह से वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर की पूरी और व्यापक भरपाई हो जाएगी और के