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GST वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विस टैक्स-जीएसटी) कर का वह प्रकार है जो मूल्यवर्द्धन के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। हर चरण में किसी भी आपूर्तिकर्ता को टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई करने की अनुमति होती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर भुगतान किए जाने वाले जीएसटी की भरपाई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर भुगतान किए जाने वाले जीएसटी से की जाती है। अंत में ग्राहक को केवल आपूर्ति श्रृंखला के आखिरी व्यापारी पर लगाए गए जीएसटी का भार वहन करना पड़ता है और भरपाई की प्रक्रिया की वजह से वह सभी पिछले चरणों के कर के भुगतान से बच जाता है। अन्य प्रमुख केंद्रीय और राज्य स्तर के करों को भी जीएसटी में सम्मिलित किया जाएगा और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाले कर के कुल भार में जीएसटी के तहत सामान्य रूप से गिरावट होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाभ: सभी प्रमुख केंद्रीय और राज्य स्तर के करों के जीएसटी के अंतर्गत आने की  वजह से वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर की पूरी और व्यापक भरपाई हो जाएगी और के

सेवा कर

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सेवा कर यात्रा केंद्र और राज्‍य सरकार की ओर से लगाये जाना वाला वैसा कर जो किसी व्‍यक्ति या संस्‍था पर सेवा प्रदान करने के एवज में लगाया जाने वाला कर ही सेवा कर है. सेवा प्रदाता की ओर से हर माह उसकी आमदनी के हिसाब से उससे कर के रूप में कुछ राशि वसूली जाती है. इसकी शुरुआत 1994 में की गयी है . शुरुआत में पांच फीसदी सेवा कर 2003 तक के लिए फिक्‍स कर दिया गया था. यह एक अप्रत्‍यक्ष कर है, चूंकि इसे सेवा प्रदाता द्वारा अपने व्‍यापार संबंधी लेन देनों में सेवा प्राप्‍त करने वाले व्‍यक्ति से वसूला जाता है. भारत में 1994 के दौरान सेवा कर की प्रणाली आरंभ की गई थी, जिसे वित्त अधिनियम, 1994 के अध्‍याय V में जोड़ा गया था . यह आरंभ में 1994 से तीन सेवाओं के आरंभिक समूह पर लगाया गया था तथा तब से उसके पश्‍चात वित्त अधिनियमों द्वारा निरंतर सेवा कर का विस्‍तार बढ़ाया जाता रहा है. वित्त अधिनियम को जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य के अलावा पूरे भारत में सेवा कर की वसूली के लिए विस्‍तारित किया गया है. कौन विभाग देखता है कामकाज वित्त मंत्रालय में राजस्‍व विभाग के तहत केन्‍द्रीय सीमा शुल्‍क और उत्‍पाद शुल्‍क मंडल